निर्भया केस में दोषियों की जिंदगी और मौत के बीच वकील एपी सिंह दीवार बनकर खड़े हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है तो फिर इन्हें मौत देने की इतनी जल्दी क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या एक मां के दर्द का उपचार पांच मां को घाव देकर करना सही है क्या? एपी सिंह ने साफ-साफ कहा कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी नहीं होगा। कई कानूनी विकल्प बचे हैं। News channel से बातचीत में एपी सिंह ने बताया 7 साल पहले से लेकर अब तक की पूरी कहानी।
निर्भया के दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी हुआ है। इससे पहले 22 जनवरी और 1 फरवरी के लिए डेथ वॉरंट जारी हुआ था।
सवाल किया गया कि आपने निर्भया की मां को कभी चुनौती दी, कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होने देंगे?
जब सवाल किया गया कि कोर्ट के बाहर आपकी कभी निर्भया की मां से मुलाकात हुई है?
भले ही दोषियों को फांसी हो जाए, लेकिन एक दिन सब लोग इस केस की सच्चाई के बारे में बात करेंगे।"
"मेरे पास वकीलों की टीम रहती है। अब तक मैंने सवा दो सौ वकील तैयार किए हैं। इंटर्न से लेकर वकील तक सबको तैयार किया। उनमें से 15-16 जज बन गए हैं।"
"हमने याचिका लगाई कि फांसी की सजा को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दें। उसी ऑर्डर के खिलाफ वे हाईकोर्ट चली गईं। शनिवार को हाईकोर्ट खुलवा दिया गया। उसी याचिका को पटियाला कोर्ट ने हमारे हक में कर दिया।"
निर्भया के दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी हुआ है। इससे पहले 22 जनवरी और 1 फरवरी के लिए डेथ वॉरंट जारी हुआ था।
सवाल किया गया कि आपने निर्भया की मां को कभी चुनौती दी, कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होने देंगे?
जब सवाल किया गया कि कोर्ट के बाहर आपकी कभी निर्भया की मां से मुलाकात हुई है?
भले ही दोषियों को फांसी हो जाए, लेकिन एक दिन सब लोग इस केस की सच्चाई के बारे में बात करेंगे।"
"मेरे पास वकीलों की टीम रहती है। अब तक मैंने सवा दो सौ वकील तैयार किए हैं। इंटर्न से लेकर वकील तक सबको तैयार किया। उनमें से 15-16 जज बन गए हैं।"
"हमने याचिका लगाई कि फांसी की सजा को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दें। उसी ऑर्डर के खिलाफ वे हाईकोर्ट चली गईं। शनिवार को हाईकोर्ट खुलवा दिया गया। उसी याचिका को पटियाला कोर्ट ने हमारे हक में कर दिया।"
निर्भया का भाई तो पायलट बन गया, लेकिन कंगाल हो गया दोषियों का परिवार, वकील एपी सिंह ने उठाए सवाल
Reviewed by Hindi Khabar
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May 19, 2020
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